वाहन प्रदूषण जांच केंद्र कैसे खोले ( मशीन कीमत, प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता निवेश लागत )
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आज के समय मे वाहन प्रदूषण जांच केंद्र की माँग लगभग सभी जगहों पर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जिसका विशेष कारण है भारत सरकार ने साल 2019 के दिसंबर महीने मे जारी किया नया वाहन एक्ट इन नए एक्ट के अंतर्गत यदि किसी भी वाहन मालिक या चालक के पास वाहन के संबधित सभी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाये जाएंगे तो ऐसे परिस्थिति मे वाहन चालक या मालिक को भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, इसके अतिरिक्त कानूनी दंड का भी प्रावधान इस नए एक्ट मे जोड़ा गया है जब सभी वाहन के मालिकों या चालक के पास वाहन का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र होना आवशयक है। ऐसे मे यदि आप वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलते है तो हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपए आसानी से कमा सकते है इस लेख मे इससे संबन्धित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी।
प्रदूषण जांच केंद्र क्या है।
प्रदूषण जांच केंद्र के जरिये सब वाहन मालिक व वाहन चालक अपने वाहन का प्रदुषण सार्टिफिकेट बनावा सकते है। इस सर्टिफिकेट के जरिये पता चलता है कि कौन सा वाहन कितना वातावरण को प्रदुषित कर रहा है। वाहन के जीतने दस्तावेज है बनावाने जरुरी है। उनमे वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट भी है वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट केवल वाहन जांच प्रदुषण केंद्र के जरिये बन सकता है यदि यह महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं होगा तो आपको सरकार की तरफ से जुर्माना और कुछ कानूनी दंड झेलना पड़ सकता है।
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नया मोटर व्हीकल एक्ट क्या है।
साल 2019 के दिसंबर महीने मे भारत सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागु किया है इस नए मोटर अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने सभी वाहन चालक और वाहन मालिकों को अपने वाहन से संबंधित सभी प्राकर के दस्तावेज़ो को बनवाना अनिवार्य कर दिया है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वाहन चालक के पास अपने वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो उसके ऊपर सरकार की तरफ से आवशयक कार्यवाही के साथ साथ जुर्माना आदि चुकाने का प्रावधान जारी किया है अत: अब यह सर्टिफिकेट सभी वाहन चालक और वाहन मालिकों के पास होना चाहिए।
वाहन प्रदुषण जांच केंद्र खोलने के लिए जरुरी शर्ते।
यदि आप वाहन प्रदुषण जांच केंद्र खोलना चाहते है तो कुछ शर्तो के अनुसार आप इसे आसानी से खोल सकते है जो इस प्रकार से निम्न लिखित है।
- यदि आप नया प्रदुषण जांच केंद्र खोलना चाहते है तो सबसे पहले आपको अपने नजदिकी आरटिओ ऑफिस से नो ऑब्जेक्सन सार्टिफिकेट को प्राप्त करना जरुरी है।
- इस जांच केंद्र को आप किसी भी पेट्रोल पंप ऑटो मोबाइल वर्कशॉप पर बिना किसी रुकावट के खोल सकते है।
- वाहन प्रदुषण जांच केंद्र लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इसे 1 वर्ष उपरांत फिर से रिन्यू करवाना होता है, मतलब अपने इस लाइसेंस को प्रत्येक साल रिन्यू करवाना अनिवार्य है।
- आपका प्रदुषण जांच केंद्र का केबिन पीले रंग का होना चाहिए जिसकी लंबाई चोडाइ और उंचाई क्रमश: 2.5 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर होनी आवशयक है।
- आपको प्रदुषण जांच केंद्र आपके लाइसेंस का नंबर दर्ज होना अनिवार्य हैं।
- आप उचित वाहन चालक व मालिक को अपने केंद्र से प्रदुषण सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उसमें आपको सरकार द्वारा प्रदान किये गए स्टिकर को लगाना अनिवार्य होगा।
- आप जितने भी वाहनों को अपने केंद्र के माध्यम से सर्टिफिकेट जारी क्र्व्गे उन सभी वाहनों की डिटेल्स को 1 वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है।
- प्रदुषण जांच केंद्र का सर्टिफिकेट जिस नाम पर जारी किया जायेगा केवल वही व्यक्ति वाहन के प्रदुषण की जांच और वाहन को सर्टिफिकेट प्रदान करने का कैरी करेंगे।
वाहन प्रदुषण जांच केंद्र खोलने मे लगने वाले उपकरण।
वाहन प्रदुषण जांच केंद्र खोलने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण उपकरण की आवश्यकता होगी जिसका उपयोग करके आप वाहन के प्रदुषण का जांच करेंगे और उसे उसी आधार पर सार्टिफिकेट जारी करेंगे। जानते है आपको प्रदुषण जांच केंद्र खोलने के लोए कौन कौन से उपकरण की जरूरत होगी जो इस प्रकार से निम्न लिखित है।
- एक लैपटॉप या फिर कम्प्यूटर की जरूरत होगी।
- एक अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी।
- यूएएसी वेब कैमरा की जरूरत होगी।
- आपको स्मोक एनालाइजर की जरूरत होगी।
- एक एजेंट प्रिंटर की भी आवश्यकता होगी।
- एक पावर सप्लाई की जरूरत होगी।
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शिवशंकर कुमार राणा
बगोदर।